उत्तराखंड में 6 महीने के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया गया है। ऐसे में
लोस चुनाव के बीच विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करके सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे कर्मचारी संगठनों को झटका लगा है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल की रूपरेखा तैयार कर ली थी। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित की गई है। उन्होंने कहा कि जून 2024 तक यह आदेश लागू रहेगा। यदि इस अवधि में किसी कर्मचारी संगठन ने हड़ताल की तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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