जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 हटाना सही था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। CJI चंद्रचूड़ और पांच जजों की बेंच का फैसला सामने आया है। CJI ने कहा कि इस फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला मेरा, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था।
केंद्र के हर फैसले को नहीं दी जा सकती है चुनौती : सुप्रीम कोर्ट,
Posted on by AJAY PANDEY
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