मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इनमें बोनस एक्ट 1965 को फिर से लागू करना, ESI में 94 पदों का सृजन, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए DSP समेत 22 पद स्वीकृत करना, और वन विभाग में शेष 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देना शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना भी चलाई जाएगी, जिसमें सब्सिडी जारी रहेगी। कैबिनेट ने कारागार विभाग में हेब्यूचल ऑफेंडर एक्ट के हिसाब से कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
बाइट- शैलेश बगौली, सचिव मुख्यमंत्री
कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण फैसले
– *बोनस एक्ट 1965*: कोविड के समय में संशोधन के बाद अब फिर से बोनस एक्ट 1965 लागू होगा, जिसके तहत श्रमिकों को बोनस देना अनिवार्य होगा।
– *ESI में पद सृजन*: 94 पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें 06 वरिष्ठ चिकित्सक समेत अन्य पद शामिल हैं।
– *एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स*: DSP समेत 22 पद स्वीकृत किए गए हैं, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत कार्य करेंगे।
– *वन विभाग*: शेष 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा।
– *कारागार विभाग*: हैबिटुअल ऑफेंडर एक्ट के हिसाब से कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है, जिससे बार-बार अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।
– *प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना*: मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ चलाई जाएगी, जिसमें 25% सब्सिडी दी जाएगी।
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