मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं और उनके सभी मंत्री भले ही बार-बार यह कहते रहे हो की जेल में सरकार चलाएंगे. लेकिन ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है पूर्व में भी ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं आया है इसके विपरीत केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए जेल नियमावली में बदलाव नहीं किया जा सकता. किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उसे निलंबन करने का कानून है. लेकिन राजनेताओं व कानून तौर पर ऐसा कोई रोक नहीं है.
फिर भी अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है. केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया ऐसे में यदि उन्हें न्यायिक रियासत में भेजा जाता है तो यह सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वह उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने देती है या नहीं इसको लेकर संवैधानिक नियम कार्य कानून जैसी कोई बात नहीं है.
पूर्व में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो वहीं जेल नियमावली में भी ऐसा कोई मामला नहीं है. दरअसल जेल में मैं रहकर आप सिर्फ पत्र लिख सकते हैं वह भी नियमित नहीं समय-समय पर, आप जेल में रहकर कोई सरकारी फाइल नहीं मंगा सकते ना ही आदेश जारी कर सकते साथी जेल में कैबिनेट बैठक करने की बात तो सीधे-सीधे तौर पर कल्पना की तरह है. इस तरह जेल में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी से मिलने की अनुमति भी जेल नियमावली के अनुरूप ही दी जा सकती है.
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