दो हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई

-उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हर की पैड़ी के समीप ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने शिरोमणि कमेटी अमृतसर, नगर निगम हरिद्वार सहित राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति स्पस्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार शिरोमणि प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार हर की पैड़ी के समीप ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव के हरिद्वार में प्रथम आगमन पर तत्कालीन लंढौरा नरेश ने अपनी हवेली में ज्ञान गोदड़ी का आयोजन किया था। गुरु नानक के आगमन पर हरि की पैड़ी में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए जगह आवंटित की थी, जो 1976 तक इस स्थान पर थी लेकिन 1976 में हरि की पैड़ी के सुन्दरीकरण के नाम पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को वहां से इस आश्वासन पर हटाया गया कि उसे पुनः इसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर व सिखों के पवित्र चिह्न को अभी तक वहां स्थापित नहीं किया गया है।

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