पूर्व राष्ट्रपति ड़ोनाल्ड़ ट्रंप को न्यूयॉर्क के एक जज ने धोखाधड़़ी के मामले में दोषी करार देते हुए उन पर ३६ करोड़़ ४० लाख ड़ॉलर का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ढाई महीने की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। खुद को अधिक अमीर दिखाकर ट्रंप बैंकों से बेहतर शर्तों पर ऋण हासिल करने‚ ब्याज बचाने और ऐसी परियोजनाएं पूरी करने में कामयाब रहे जो उनके बूते के बाहर थीं। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप की वर्षों पुरानी योजना में ऐसे वित्तीय विवरण पेश किए गए जिससे भ्रम पैदा हो कि उनकी संपत्तियां वास्तव में बहुत मंहगी हैं।ट्रंप को तीन वर्ष के लिए न्यूयॉर्क के किसी भी कार्यालय में अधिकारी या निदेशक के पद पर काम करने पर भी रोक लगाई गई है।
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