शहरी विकास सचिव को हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, 6 महीने के अंदर कराएं नगर निकाय चुनाव

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उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो गया है। उसके बाद से नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति की गई है। समय पर चुनाव न होने की वजह से जनप्रतिनिधि काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि नगर निकाय की ओर से बार-बार यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चुनाव को पूरा कर लिया जाएगा। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है और हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया को तलब कर उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जयपुर निवासी मोहम्मद अनीस और अन्य ने उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल किया था और अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित न करने को लेकर सवाल उठाए थे। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सचिन के बयान रिकॉर्ड करने के साथ ही दोनों याचिकाओं को लंबित रख दिया है और मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल के लिए तय की है। हाला की इस बीच शहरी विकास सचिव नितिन भदोरिया ने न्यायालय में कहा है कि 6 महीने के भीतर चुनाव कर लिए जाएंगे।

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