अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अपने वाहन को सबसे अलग दिखाने के चक्कर में कुछ लोग अपने वाहनों पर दूसरा रंग करवा देते हैं, जोकि गैरकानूनी है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गाड़ी कि आरसी में जो रंग है उसी रंग में गाड़ी को रीपेंट करवाया जा सकता है।गाड़ी में दूसरा रंग या दूसरे रंग के स्टीकर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैर कानूनी है। देहरादून rto अधिकारी सुनील शर्मा के अनुसार ऐसा करने पर वैधानिक कार्यवाही वाहन स्वामी के खिलाफ की जाएगी जिसमे चालान और गाड़ी को सीज़ भी किया जा सकता है।
गाड़ी का रंग बदला तो होगी कारवाई
Posted on by AJAY PANDEY
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